रांची न्यूज डेस्क: पिठोरिया थाना क्षेत्र के जमूवारी गांव में जमीन विवाद के दौरान हुए जानलेवा हमले के मामले में गुरुवार को अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने हसीब अंसारी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इस मामले में ट्रायल के दौरान अन्य 21 आरोपियों को साक्ष्य की कमी के कारण बरी कर दिया गया। घटना 12 जून 2018 की है। बताया जाता है कि गांव में जमीन को लेकर दो सगे भाई—एकराम अंसारी और हबीब अंसारी—के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में झड़प और मारपीट भी हुई।
आरोप है कि इस झड़प में हसीब अंसारी ने एकराम अंसारी और उनके दो पुत्रों पर तलवार, चाकू, रॉड और लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।