रांची न्यूज डेस्क: अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने कांके थाना क्षेत्र के मोहन महतो को अपनी पत्नी सोनी की हत्या का दोषी करार दिया है। सजा की घोषणा के लिए अदालत ने 25 जनवरी की तारीख तय की है। यह मामला अप्रैल 2018 का है, जब मृतका के भाई छोटू कुमार महतो ने ओरमांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, सोनी की शादी 2009 में मोहन महतो से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद से ही ससुराल वालों की ओर से दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा।
आरोप है कि सोनी के पति ने विवाद के दौरान उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। अदालत ने जांच के दौरान प्रस्तुत सबूतों के आधार पर मोहन महतो को दोषी पाया है। हालांकि, मामले में शामिल अन्य आरोपी—भूषण महतो, बसंती देवी, राजेंद्र महतो और रेखा देवी को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण बरी कर दिया।
इस घटना ने सोनी के परिवार को झकझोर कर रख दिया। अदालत अब सजा के निर्धारण के लिए अगली सुनवाई करेगी। न्याय प्रक्रिया में यह मामला दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त संदेश देने वाला है।