रांची न्यूज डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ दायर आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में अमर कुमार बाउरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह, लुईस मरांडी और डॉ. नीरा यादव के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी, जो सभी रघुवर दास सरकार में मंत्री थे। 2020 में पंकज कुमार यादव ने इन पूर्व मंत्रियों की आय में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी।
सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिका में ठोस सबूतों की कमी है, जिसके आधार पर किसी जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके बाद खंडपीठ ने पीआईएल को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना पुख्ता प्रमाण के इस तरह की याचिकाएं मंजूर नहीं की जा सकतीं।
पंकज कुमार यादव ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इन पूर्व मंत्रियों की संपत्ति में अचानक काफी वृद्धि हुई है, जो उनकी घोषित आय से मेल नहीं खाती। उन्होंने अदालत से इस मामले की गहराई से जांच कराने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने याचिका को बिना आधार के मानते हुए खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद इन पूर्व मंत्रियों को बड़ी राहत मिली है।