इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय मूल के परिवारों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हेल्थ इम्प्रूवमेंट एंड डिस्पैरिटीज (Health Improvement and Disparities) द्वारा किए गए एक विश्लेषण में यह खुलासा हुआ है कि बेटे की चाहत में कुछ भारतीय परिवार बेटियों की भ्रूण हत्या (लिंग-चयनात्मक गर्भपात) कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कई मामलों में तो तीन-तीन बेटियों की भ्रूण हत्या किए जाने की बात सामने आई है।
लिंग अनुपात में बड़ा असंतुलन
यह रिपोर्ट 2017 से 2021 तक के डेटा का गहन विश्लेषण करने के बाद जारी की गई है। रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन भारतीय मूल के बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जिनका जन्म क्रम तीन या उससे अधिक था (यानी, माता-पिता के पहले से ही दो या दो से अधिक बच्चे थे)।
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सामान्य लिंग अनुपात सीमा: आमतौर पर, 100 लड़कियों पर 107 लड़कों का जन्म एक सामान्य सीमा मानी जाती है।
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भारतीय मूल के बच्चों में अनुपात: इस समूह में लिंग अनुपात 100 लड़कियों पर 113 लड़के पाया गया, जो सामान्य सीमा से काफी अधिक है।
यह असंतुलन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बच्चों का चयन, संभवतः गर्भपात के माध्यम से, किया जा रहा है।
4 साल में 13,843 गर्भपात का डेटा
UK सरकार के इस विश्लेषण ने जन्म के समय लिंग अनुपात में असंतुलन को उजागर किया है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि कुछ माता-पिता बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ में ही मार रहे हैं।
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लिंग-चयनात्मक गर्भपात का अनुमान: रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले 5 सालों के दौरान इंग्लैंड और वेल्स में दो या उससे ज़्यादा पिछले जन्म वाले भारतीय मूल के परिवारों में लगभग 400 लिंग-चयनात्मक गर्भपात हुए होंगे।
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कुल गर्भपात: 2017 और 2021 के बीच, भारतीय मूल की उन महिलाओं के कुल 13,843 गर्भपात हुए थे, जिनके पहले दो या उससे ज़्यादा जीवित या मृत बच्चे पैदा हुए थे।
सरकार का सख्त रुख
स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल विभाग के एक प्रवक्ता ने इस गंभीर मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट किया है।
"इस सरकार का रुख स्पष्ट है। इंग्लैंड और वेल्स में लिंग-चयनात्मक गर्भपात अवैध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिंग गर्भावस्था को समाप्त करने का कानूनी आधार नहीं है और किसी भी डॉक्टर के लिए केवल इसी कारण से गर्भपात करना एक आपराधिक अपराध है।"
सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास इस तरह के अवैध काम का कोई सबूत है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए।
इंग्लैंड और वेल्स में गर्भपात के नियम
इंग्लैंड और वेल्स में गर्भपात के नियम काफी जटिल हैं। सैद्धांतिक रूप से, गर्भपात कराना अभी भी 1861 के 'Offences Against the Person Act' के तहत एक अपराध है, जिसके लिए आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। हालांकि, इसमें कई कानूनी छूट दी गई हैं।
लेकिन, लिंग-चयनात्मक गर्भपात यानी बच्चे के लिंग के आ