रांची न्यूज डेस्क: रांची की पॉक्सो अदालत में सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई हुई। विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव ने नाबालिग से गैंगरेप के दोषी पाए गए दीपक कुमार और उसके तीन साथियों—नितेश कुमार, बंटी तिर्की और गोपाल कोइरी—को उम्रकैद की सख्त सजा सुना दी। अदालत ने साफ कहा कि सभी अभियुक्त अब अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही रहेंगे।
चारों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला एफएसएल रिपोर्ट में मिले पुख्ता सबूतों के आधार पर सुनाया गया। एक अन्य आरोपी नाबालिग है, जिसका केस फिलहाल बाल न्यायालय में चल रहा है। अदालत ने सभी चारों को 20 नवंबर को ही दोषी ठहराया था।
मामले के अनुसार, पीड़िता की पहले से दीपक से जान-पहचान थी। दो अक्टूबर 2023 को दीपक उसे मिलने के बहाने धुर्वा डैम बुला कर पहले डियर पार्क ले गया, जहां उसने उससे शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर उसे दशम फॉल ले जाने का दबाव बनाया। लड़की के मना करने पर भी वे उसे बहला-फुसलाकर वहां ले गए और चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
तीन अक्टूबर की सुबह दीपक पीड़िता को फिर धुर्वा डैम के पास छोड़ गया। घर पहुंचकर लड़की ने परिवार को सब कुछ बताया, जिसके बाद धुर्वा थाना में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने तुरंत चारों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और तभी से सभी न्यायिक हिरासत में थे।