रांची न्यूज डेस्क: रांची की एक अदालत ने सास की हत्या के आरोपी सूरज उरांव को दोषी करार दिया है। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जहां अदालत ने सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई की तारीख 29 अप्रैल तय की है। सूरज पर अपनी सास शंकुतला देवी की हत्या का आरोप है। बताया गया कि उसने मोबाइल फोन के विवाद में सिर पर पत्थर मारकर हत्या की थी।
यह मामला 22 अप्रैल 2021 को लापुंग थाना में दर्ज हुआ था। सूरज ने 2018 में सोनी कुमारी नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के दो साल बाद उसका रिश्ता किसी और महिला से बन गया। वह नई महिला को घर ले आया, जिससे विवाद बढ़ गया और उसकी पत्नी अपने मायके चली गई।
इसके बाद सूरज अपनी ससुराल पहुंचा और पत्नी का मोबाइल लेकर लौट गया। जब पत्नी के परिजनों ने मोबाइल वापस मांगा, तो कहासुनी हो गई। इसी दौरान सूरज ने गुस्से में आकर सास शंकुतला देवी पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।