रांची न्यूज डेस्क: मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में हुए सड़क हादसे में नवल किशोर प्रसाद के परिवार को 34,15,440 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण के पीओ निशांत कुमार ने कहा कि यह राशि राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड को 30 दिनों के भीतर परिवार को भुगतान करनी होगी।
हादसा 27 जून 2018 को बीआईटी मेसरा मोड़ के पास हुआ था, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने नवल किशोर की कार को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में कार में सवार सेवानिवृत्त इंजीनियर नवल किशोर प्रसाद की मौत हो गई। उनके बेटे और बेटी ने कुल 44,89,020 रुपए का मुआवजा दायर किया था।
न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और मृतक की आय के दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद मुआवजे की राशि तय की। आदेश में कहा गया है कि यह रकम मृतक के बेटे और बेटी के बीच बराबर बांटी जाएगी। इसके साथ ही 28 सितंबर 2018 से वार्षिक 7.5 प्रतिशत ब्याज भी लागू होगा।
बीमा कंपनी ने दावा किया था कि हादसे में मृतक की भी थोड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण इसे खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना के समय ट्रक बीमित था और पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है।