रांची न्यूज डेस्क: बरियातू थाना क्षेत्र के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पास कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर हुई दिनदहाड़े फायरिंग मामले में जेल में बंद आरोपी अविनाश ठाकुर की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। इस मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत में हुई।
अदालत ने सुनवाई के बाद अविनाश की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया। वह बीते 18 मार्च से न्यायिक हिरासत में है। फायरिंग की घटना 7 मार्च को हुई थी। बरियातू थाना में इस मामले में कांड संख्या 63/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि अविनाश ठाकुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर विपिन मिश्रा और उनके चालक पर अवैध हथियार से फायरिंग की, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हुए।
जांच में आरोपी के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे। हालांकि बचाव पक्ष ने दलील दी कि अविनाश निर्दोष हैं, उनका नाम एफआईआर में नहीं है और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। बावजूद इसके अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।