रांची न्यूज डेस्क: पॉक्सो अदालत में पांच साल पुराने मामले में अहम फैसला आया है। विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की कोर्ट ने तमाड़ के रोलाबेरा बंसटांड गांव निवासी 27 वर्षीय बनेश्वर महतो को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार दिया है। अब उसकी सजा पर सुनवाई 21 अगस्त को होगी। यह मामला 2020 में दर्ज हुआ था, लेकिन घटना 2019 की है। पीड़िता ने महिला बुंडू थाना में नामजद प्राथमिकी दी थी, जिसमें आरोप था कि खेत में जबरन दुष्कर्म किया गया।
पीड़िता के गर्भवती हो जाने के बाद मामला दर्ज हुआ और इसके बाद पुलिस ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की। लंबे ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए, जिनके बयानों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को करार दिया। बचाव पक्ष की ओर से सिर्फ दो गवाह सामने लाए गए, लेकिन वे तर्क अदालत में टिक नहीं पाए।
अब अदालत ने दोषी की सजा पर फैसला सुनाने के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की है। ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें लंबी कैद तक हो सकती है।
इस मामले ने एक बार फिर साफ किया है कि पॉक्सो मामलों में अदालतें बेहद गंभीरता दिखाती हैं और गवाहियों को अहम मानती हैं। अब सबकी नजरें 21 अगस्त पर टिकी हैं कि दोषी को कितनी सजा सुनाई जाएगी।