रांची न्यूज डेस्क: पलामू के चैनपुर निवासी अभिषेक राज (23) को रंगदारी मांगने के आरोप में जेल भेजा गया था, लेकिन अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। बुधवार को मामले की सुनवाई एटीएस के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हुई, जहां जमानत देने से इनकार कर दिया गया। आरोपी पर करसो गांव में क्रशर संचालक शशिकांत गुप्ता से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है।
आरोपी ने सिर्फ एकमुश्त रकम ही नहीं, बल्कि काम जारी रखने के लिए हर महीने 1 लाख रुपये की सुरक्षा राशि भी मांगी थी। जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई, तो उसने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस घटना को लेकर 28 नवंबर 2024 को टाउन थाना में मामला दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए, जिसके बाद मामला एटीएस को सौंप दिया गया। एटीएस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब अदालत ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उसे फिलहाल जेल में ही रहना होगा।