रांची न्यूज डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सिख दंगों की जांच करने वाले आयोग के बकाया भुगतान से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रांची उपायुक्त को आयोग के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।
पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को बताया था कि दंगों की जांच के लिए बने आयोग को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और बकाया राशि दो-तीन दिन में आवंटित कर दी जाएगी। वहीं आयोग ने अदालत को पत्र लिखकर बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि आयोग को सभी मूलभूत सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं और बकाया राशि का भुगतान किया जाए। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देंगे।
इस मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और अदालत इसे गंभीरता से देख रही है। आयोग को समय पर भुगतान और सुविधाएं न मिलने की स्थिति में अदालत सख्त कार्रवाई कर सकती है।