रांची न्यूज डेस्क: रांची में चल रहे दो नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट्स – बेबीलोन और द रीफ – को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इन रेस्टोरेंट्स को बंद करने और तोड़ने (डिमोलिशन) के रांची नगर निगम के आदेश को अदालत ने निरस्त कर दिया है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए दोनों रेस्टोरेंट्स को बड़ी राहत दी है।
सुनवाई के दौरान रेस्टोरेंट्स की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि नगर निगम का यह आदेश कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है और निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिया गया है। रेस्टोरेंट्स के अधिवक्ताओं – शादाब, सबा और निशा कुमारी – ने अदालत को बताया कि निगम ने वैधानिक प्रावधानों का पालन किए बिना ही संचालन पर रोक और डिमोलिशन का आदेश जारी कर दिया, जो सरासर गलत है।
अदालत ने रेस्टोरेंट्स की बातों को गंभीरता से सुना और माना कि रांची नगर निगम का यह आदेश वैध नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि न तो निगम के पास यह आदेश देने का अधिकार था और न ही इस आदेश का कोई कानूनी आधार है। इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाता है।
इस फैसले के बाद बेबीलोन और द रीफ रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को फिलहाल राहत मिल गई है और वे अपने संचालन को जारी रख सकते हैं। वहीं नगर निगम को यह झटका यह भी सिखाता है कि किसी भी कार्रवाई से पहले वैधानिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है।