मुंबई, 23 अगस्त, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि गंभीर अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने पर पद से हटाने वाले नियम से प्रधानमंत्री को छूट दी जाए। रिजिजू ने बताया कि कैबिनेट चर्चा के दौरान यह सुझाव आया था, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री भी देश का नागरिक है और उन्हें कोई विशेष सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। रिजिजू ने इसे राजनीति में नैतिकता और ईमानदारी की मिसाल बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा में तीन बिल पेश किए थे, जिनमें प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री अगर गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा। हालांकि विपक्ष के विरोध के चलते बिलों को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल में सभाओं के दौरान इस मुद्दे का जिक्र किया। कोलकाता में उन्होंने कहा कि यहां तक कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाते हैं, जो लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार और भ्रष्टाचार को निशाने पर लिया। वहीं, गया जी की सभा में पीएम मोदी ने कहा कि जिसने पाप किया है वह जानता है कि उसने क्या किया, कोई बेल पर बाहर है तो कोई रेल घोटाले में कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। उन्होंने कहा कि अब भ्रष्टाचारियों को न केवल जेल जाना होगा बल्कि कुर्सी भी छोड़नी होगी।